Small Savings Schemes New Rules: देशभर में लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत निवेश करने वाले निवेशकों के लिए वित्त विभाग के हवाले से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। भारत के वित्त मंत्रालय ने हाल ही में लघु बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) समेत राष्ट्रीय बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि खातों में निवेश के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। लगभग 6 नए नियम इन योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गए हैं जो अक्टूबर से लागू माने जाएंगे । कुल मिलाकर इन नए नियमों के पश्चात लघु बचत योजनाओं, पीपीएफ ,सुकन्या समृद्धि योजना जैसे योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों पर क्या असर होगा इस बारे में आज हम आपके संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराने वाले हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया देशभर में वित्त मंत्रालय ने Small Savings Schemes और राष्ट्रीय बचत योजनाओं, सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि खातों में निवेशकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं। इन नए नियमों को 1 अक्टूबर 2024 से लागू माना जाएगा। नए नियमों के लागू होते ही इन योजनाओं के निवेशकों को खास ध्यान देना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं अक्टूबर का माह चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की शुरुआत मानी जाती है । ऐसे में नई शुरुआत के साथ ही वित्त मंत्रालय कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इन योजनाओं के अंतर्गत करने वाला है जिससे निवेशकों पर सीधे रूप से प्रभाव पड़ेगा।
PPF, SSY जैसी लघु बचत योजनाओं पर क्या होंगे प्रभाव
PPF और SSY छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) के निवेशकों को 1 अक्टूबर 2024 से कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा । इन योजनाओं के निवेशकों को ध्यान देना होगा के निवेशकों ने यदि डाकघर में छोटी बचत स्कीम के अंतर्गत अनियमित खाते खोले हैं तो उन्हें जल्द से जल्द नियमित करवा ले । यह महत्वपूर्ण बदलाव वित्त मंत्रालय ने लघु बचत खातों की अनियमितता पर लगाम लगाने के लिए शुरू किया है ।
वही PPF के अंतर्गत भी अनियमित खातों को नियमित करने के लिए परिपत्र जारी किया गया है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक से अधिक पीपीएफ खाते ना खोले जाए। वही यदि किसी निवेशक के एक से अधिक लघु बचत योजना (Small Savings Schemes) या PPF में खाते खुले हैं तो उन्हें जल्द से जल्द नियमित कर लिया जाए।
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आईए जानते हैं क्या है यह 6 नए नियम?
जैसा कि हमने आपको बताया वित्त विभाग ने लघु बचत योजनाओं, सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 6 नए नियम लागू किए हैं । इन 6 नए नियमों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है
- अनियमित राष्ट्रीय बचत योजना खाता
- नाबालिक के नाम से खोले गए पीपीएफ खाते
- अनियमित डाक घर बचत योजनाओं में खाते
- एक से अधिक पीपीएफ खाता
- किसी एनआरआई द्वारा पीएफ खाते का खोल जाना
- अभिभावकों की बजाय दादा-दादी द्वारा शुरू किए गए सुकन्या समृद्धि खाता
अनियमित Small Scheme के खाते
स्मॉल स्कीम योजना के अंतर्गत अनियमित खातों को कुल तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- DG के आदेश से पहले खोले गए 2 NSS87 खाते
- DG के आदेश के बाद 2 NSS 87 खाते
- दो से अधिक NSS 87 खाते
इन तीनों नियमों के अंतर्गत निवेशक को प्रचलित योजना की दर का भुगतान करना होगा। वही निवेशक को यह ध्यान देना होगा कि खातों में तय राशि से ज्यादा रकम जमा नहीं होनी चाहिए । वही यदि किसी स्थिति में अतिरिक्त रकम जमा होती है तो निवेशक को बिना ब्याज के वह रकम वापस कर दी जाएगी । इसके अलावा निवेशक को इन खातों को लेकर नजदीकी कार्यालय में जाकर ज्ञापन प्रस्तुत करना है जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है।
इसके अलावा दो से अधिक NSS 87 खातों के मामले में दोनों खातों के बताए गए सिद्धांतों को निवेशक को मनाना होगा और तीसरे खाते के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा बल्कि मूल राशि निवेशक को वापस कर दी जाएगी।
नाबालिक के नाम से खोले गए PPF Account
नाबालिक के नाम से खोले गए पीपीएफ खाते के अंतर्गत खातों को नियमित करना आवश्यक कर दिया गया है । जब तक नाबालिक खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हो जाता तब तक निवेशक को किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। हालांकि नाबालिग को 18 वर्ष के आयु के बाद ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा । वहीं ऐसे खातों के अंतर्गत परिपक्वता अवधि की गणना नाबालिक के वयस्क हो जाने के बाद से ही की जाएगी।
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एक से अधिक PPF खाते
एक से अधिक पीपीएफ खातों के अंतर्गत भी वित्त विभाग में नए नियम लागू किए हैं । इन नए नियमों के अंतर्गत प्रारंभिक खाते पर योजना दर से ब्याज मिलेगा। वहीं दूसरे खाते में पहले खाते को विलय कर दिया जाएगा । हालांकि यह निवेशक तय करेगा कि वह किसे प्राथमिक खाता चुना जाता है। वही यह भी ध्यान दिया जाएगा कि प्राथमिक खाते में निवेश राशि सीमा के अंतर्गत ही रहे। वहीं यदि दूसरे खाते में अतिरिक्त राशि रहती है तो निवेशक को किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और निवेशक को जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा निवेशक यदि प्राथमिक और दूसरे खाते के अलावा अतिरिक्त खाते भी खोल चुका है तो निवेशक को खाता खोलने की तारीख से 0% ब्याज दर के साथ राशि वापस कर दी जाएगी।
एनआरआई द्वारा पीपीएफ खाते का विस्तार
भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई यदि भारत में पीपीएफ खाता खोल चुके हैं और अब उसका विस्तार करना चाहते हैं तो एनआरआई को यह छूट नहीं दी जाती बल्कि 30 दिसंबर 2024 तक की ब्याज दर उन्हें दी जाएगी और उसके पश्चात शून्य प्रतिशत ब्याज दर से खाते चालू रखे जाएंगे।
नाबालिक के नाम से खोले गए लघु बचत योजना खाता
यदि किसी व्यक्ति ने नाबालिक के नाम से लघु बचत योजना खाता खोला है तो ऐसे खातों का भी नियमितीकरण करना आवश्यक कर दिया गया है। ऐसे खातों में ब्याज की गणना ब्याज दर प्रचलित POSA दर पर की जाएगी और अनियमित खातों को नियमित किया जाएगा । वहीं यदि एक से अधिक खाते पाए गए तो बिना ब्याज के निवेशक को राशि वापस कर दी जाएगी।
सुकन्या समृद्धि योजना में दादा दादी के द्वारा खोले गए खाते
इन नियमों के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना के लिए भी नए नियम पारित किए गए हैं। ऐसे खाताधारक जहां अभिभावक के अलावा दादा दादी द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता खोले गए हैं उनका नियमितीकरण भी किया जाएगा । ऐसे खातों को हकदार व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया जाएगा अर्थात दादा दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते प्राकृतिक अभिभावकों या कानूनी अभिभावकों को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे । वहीं यदि किसी परिवार में दो या दो से अधिक खाता खोले गए हैं तो खातों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा और खोले गए खातों को निर्देशों का उल्लंघन मानकर बन कर दिया जाएगा।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर देश के वित्त विभाग ने लघु बचत योजनाएं ,पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे महत्वपूर्ण निवेश योजना के अंतर्गत कुछ नए नियम लागू किए हैं । यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से देश भर में लागू माने जाएंगे जिसके माध्यम से खातों के नियमितीकरण पर जोर दिया जाएगा । वहीं एक से अधिक खातों की जांच पड़ताल की जाएगी और यदि किसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करते हुए खोले गए खाते पाए गए तो इन खातों को बंद कर दिया जाएगा।
कुल मिलाकर इन सभी बचत योजनाओं के अंतर्गत निवेश कर चुके निवेशकों के लिए जरूरी है कि वह समय रहते ही जरूरी कदम उठा ले और नजदीकी शाखा में जाकर ज्ञापन प्रस्तुत करवा कर इन खातों को बंद करवा दे । अधिक जानकारी के लिए निवेशकों से निवेदन है कि वह नजदीकी बैंक शाखा और डाकघर में जाकर संपर्क करें और इस बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त करें।